स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : आज कलकत्ता (Kolkata) उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल न्यायाधीश पीठ ने CBI को उनकी पसंद के राज्य संचालित स्कूलों (school) में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए नकदी के आरोपों पर अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया है और मामले में मनी-ट्रेल एंगल का पता लगाने के लिए ED को भी जांच में शामिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने बताया कि यदि आवश्यक हो तो केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को उन 350 प्राथमिक शिक्षकों (primary teachers) को भी एकीकृत करना चाहिए जिनके नाम इस मामले में सामने आए हैं।