सुप्रीम कोर्ट ने सहायक प्राध्यापक को नौकरी में बहाल करने का आदेश सुनाया

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सुप्रीम कोर्ट ने सहायक प्राध्यापक को नौकरी में बहाल करने का आदेश सुनाया

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: उत्तर प्रदेश के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक को नौकरी में बहाल करने का आदेश सुनाया है। यह फैसला न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता की अपील पर सुनाया है। अपने निर्णय में कोर्ट ने कहा है कि अवैध तरीक से सहायक प्राध्यापक को बर्खास्त किया गया था।