स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वह स्टूडेंट्स को स्कूल भेजने का आदेश जारी नहीं कर सकते। दिल्ली के एक स्टूडेंट द्वारा फिजिकल क्लास शुरू करने को लेकर अर्जी को सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम न्यायिक फरमान जारी नहीं कर सकते कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। कोरोना की थमती रफतार के कारण स्कूल खोलने की मांग पर सर्वोच्च कोर्ट ने साफ किया कि वह इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश नहीं दे सकते।